बिलासपुर, 02 अगस्त 2025: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निजी स्कूलों को केवल NCERT/SCERT की किताबें इस्तेमाल करने के लिए जारी किए गए जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) के आदेशों को रद्द कर दिया है। यह फैसला छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका (WPC No. 3957 of 2025) पर आया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा अधिकारियों के इन निर्देशों को चुनौती दी थी।
यह याचिका छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने दायर की थी, जो छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1973 के तहत पंजीकृत है। एसोसिएशन ने राज्य के 9 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पत्रों/मेमो को चुनौती दी थी, जिनमें सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी/निजी स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए कक्षा 1 से 10 तक के पाठ्यक्रम में केवल NCERT/SCERT प्रकाशन की किताबों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। DEO ने यह भी चेतावनी दी थी कि निर्देशों का पालन न करने पर स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है।
याचिका पर सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने फैसला सुनाते हुए DEOs के उन आदेशों को रद्द कर दिया जो केवल NCERT/SCERT की किताबों की खरीद की शर्त लगाते थे और निजी प्रकाशन की किताबों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते थे। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन/स्कूलों को सीबीएसई द्वारा 12 अगस्त 2024 को जारी की गई अधिसूचना के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार:
- कक्षा 1 से 8: स्कूलों को NCERT/SCERT की किताबों का पालन करने की दृढ़ता से सलाह दी गई है। हालांकि, स्कूल अपनी आवश्यकतानुसार पूरक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यह नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) के अनुरूप होनी चाहिए।
- कक्षा 9 से 12: स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में निर्धारित NCERT की किताबों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिन विषयों में NCERT/SCERT की किताबें उपलब्ध नहीं हैं, वहां सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड की गई किताबों का पालन करना होगा। स्कूल पूरक सामग्री और डिजिटल सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वह NCF के अनुरूप हो।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि स्कूल सीबीएसई के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

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